UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान को सजा सुना दी गई है. कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को आजम खान को सात साल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है.
डूंगरपुर मामले में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने आजम खान खान को सुनाई 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया #BreakingNews #SamajwadiParty #Rampur #AzamKhanDungarpurCase #MPMLA #VistaarNews pic.twitter.com/Pm6Ayiwins
— Vistaar News (@VistaarNews) March 18, 2024
बता दें कि शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को मामले में दोषी करार दिया था. वहीं, सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को सात साल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबिक, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान और ठेकेदार बरकत अली को भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है.
क्या है मामला?
दरअसल, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण किया कराया गया था. जहां पर यह आवास बनाए गए थे, वहां पर पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे. इन मकानों की जमीन को सरकारी बताकर साल 2016 में ध्वस्त कर दिया था. वहीं साल 2019 में राज्य में भाजपा की सरकार आने पर रामपुर के थाना गंज में इस मामले में एक दर्जन से अधिक अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए.
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आरोप लगाया गया था कि सपा सरकार में मंत्री आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपा नेताओं ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया और मकानों पर बुलडोजर चलवाया गया. बाद में इन मुकदमों में विवेचना के आधार पर सपा नेता आजम खान को आरोपी बनाया गया था.
गौरतलब है कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी.