दिल्ली में बदला नियम, अब तुरंत बेच पाएंगे 10 साल पुरानी गाड़ी

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के लिए NOC नियमों में बड़ा बदलाव किया है.

अब NOC लेने के लिए एक साल की समय सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

पहले डी-रजिस्टर्ड वाहन मालिक को एक साल के भीतर ही NOC के लिए आवेदन करना पड़ता था.

अब वाहन मालिक कभी भी NOC लेकर अपनी पुरानी गाड़ी को दूसरे राज्य में भेज सकते हैं.

10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें अब री-रजिस्टर या बेची जा सकेंगी.

नए नियम से लोगों को अपनी गाड़ियां बेचने या ट्रांसफर करने में कानूनी सुविधा मिलेगी.

इससे दिल्ली में पुरानी गाड़ियों की संख्या घटेगी और प्रदूषण में कमी आएगी.