कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा, जानिए क्या कहता है नियम
भारत में नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ खाता एक बेहतर बचत योजना होती है.
ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाते का संचालन किया जाता है और सरकार इस पर अच्छा ब्याज देती है.
पीएफ खाते से जरूरत पड़ने पर पैसे निकाले जा सकते हैं.
पीएफ खाते से 90% अमाउंट घर खरीदने के लिए निकाला जा सकता है.
रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर पूरे पीएफ पैसे निकाले जा सकते हैं.
नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद तक नौकरी ना करने पर पीएफ का 75% हिस्सा निकाला जा सकता है.
लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहने पर बाकी 25% हिस्सा भी निकाला जा सकता है.
पूरा पीएफ निकालने के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर क्लेम ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है.
आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ दिनों के भीतर बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं.