पैन-आधार लिंक न होने पर 1 जून के बाद दोगुना लगेगा ये टैक्स
सरकार ने लोगों से बार-बार अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अपील की है.
पहले मुफ्त अपडेट की सुविधा दी गई थी, लेकिन अब इसके लिए एक हजार रुपये की फीस लग रही है.
पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मई है, इसके बाद लिंक न होने पर दोगुना टैक्स काटा जाएगा.
31 मई के बाद पैन-आधार लिंक न होने पर टीडीएस
दोगुना
हो जाएगा.
जो लोग 31 मई तक पैन-आधार लिंक करा देंगे, उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा.
पैन कार्ड से जुड़े फ्रॉड और टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
फॉरेक्स डीलर्स और अन्य संस्थाओं से 31 मई तक वित्तीय लेनदेन का ब्योरा देने को कहा है.