पैन-आधार लिंक नहीं है तो लगेगा जुर्माना, जानें आखिरी तारीख 

 पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 मई  तक बढ़ा दी गई है.

नए नियमों के अनुसार लिंक करने में लापरवाही से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

31 मार्च तक किए गए ट्रांजेक्शन के बाद 31 मई को पैन लिंक हो, तो कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा.

अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो टीडीएस दोगुना दर  पर वसूला जाएगा.

आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा.

लॉगिन करने के लिए पैन कार्ड का नंबर, पासवर्ड और जन्मतिथि भरने की आवश्यकता होगी.

लिंक आधार का विकल्प होम पेज पर उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करके आगे बढ़ा जा सकता है.