जानिए किन शर्तों पर सीएम केजरीवाल
को SC ने दी जमानत?
अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट राहत मिली है.
अदालत ने केजरीवाल को एक जून तक की अंतरिम जमानत दी है.
जमानत के दौरान केजरीवाल को इस केस में अपनी भूमिका के संबंध में टिप्पणी नहीं करने की अनुमति नहीं है.
उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय जाने की अनुमति नहीं है.
केजरीवाल को आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए एलजी की मंजूरी लेनी होगी.
केजरीवाल को आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए एलजी से मंजूरी लेनी होगी.
केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर
करना होगा.