लागू हुए नए टेलीकॉम कानून,
बदलेंगे ये नियम
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो चुका है और नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं.
सुरक्षा कारणों, जनता के आदेश या अपराधों के लिए सरकार टेलीकॉम सर्विस का कंट्रोल ले सकती है.
एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रजिस्टर करा सकता है.
सरकार की अनुमति प्राप्त पत्रकारों के मैसेज विशेष परिस्थितियों में सर्विलांस से बाहर रहेंगे.
देश की सुरक्षा के खतरे की स्थिति में पत्रकार की कॉल और मैसेज की मॉनिटरिंग की जा सकती है.
ज्यादा सिम कार्ड रखने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार में 2 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.
फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद हो सकती है.
यूजर की अनुमति के बिना टेलीकॉम ऑपरेटर के कमर्शियल मैसेज भेजने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना है.