नई टैक्स प्रणाली में टैक्सपेयर्स को होगा इतना फायदा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी है.
यह बदलाव केवल न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा.
न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से
टैक्सपेयर्स
कम से कम 17500
रुपये बचा पाएंगे.
नए टैक्स स्लैब में 0-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है.
नए टैक्स स्लैब में 3-7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स है.
नए टैक्स स्लैब में 7-10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स है.
नए टैक्स स्लैब में 10-12 लाख तक की आय पर 15% टैक्स है.
नए टैक्स स्लैब में 12-15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स है.
नए टैक्स स्लैब में 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स है.