अगर आपके पास है पिटबुल तो जान
लीजिए ये नियम
पिटबुल कुत्तों को पालने के नियम सभी राज्यों में अलग-अलग हैं.
दिल्ली एनसीआर में पिटबुल को पालने से पहले रजिस्ट्रेशन
कराना अनिवार्य है.
दिल्ली एनसीआर में बिना रजिस्ट्रेशन के पिटबुल रखने पर 5000 का जुर्माना लग सकता है.
किसी भी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्रेशन न किए जाने पर उसकी जिम्मेदारी पालने वाले को होगी.
गर्मियों में कुत्तों के हॉर्मोन्स में बदलाव होता है, जो उन्हें अधिक अग्रेसिव बना सकता है.
पिटबुल अपने मालिकों के प्रति बहुत आत्मनिर्भरता और समर्पण की भावना रखते हैं.
पिटबुल को पालना आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं.