यहां निवेश करने से बचा सकते हैं टैक्स
भारत में निवेश की कई स्कीमों से टैक्स में बचत की जा सकती है.
सही निवेश विकल्प चुनकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त होती है.
इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D आदि के तहत टैक्स कटौती का लाभ मिलता है.
हेल्थ इंश्योरेंस लेकर टैक्स बचाया जा सकता है, धारा 80D के तहत छूट मिलती है.
गारंटीड रिटर्न प्लान में निवेश से फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहती है और टैक्स में बचत होती है.
गारंटीड रिटर्न प्लान में 7.5% तक का रिटर्न मिलता है और धारा 80C के तहत टैक्स डिस्काउंट मिलता है.
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में भी निवेश करके टैक्स में बचत की जा सकती है.