CG News: रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है. फरार सूदखोर हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. बताया जा रहा है कि तोमर बंधु पिछले कई महीनों से फरार हैं. रायपुर पुलिस ने दोनों को फरार घोषित करते हुए उन पर इनाम भी घोषित किया है.
बिलासपुर हाईकोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज
इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सतीश चंद वर्मा ने पैरवी की, जबकि सरकार की तरफ से डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.
वहीं, इसी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट से रोहित और वीरेंद्र तोमर की पत्नियों शुभ्रा तोमर और भावना तोमर समेत रिश्तेदार दिव्यांश तोमर को जमानत मिल गई है.
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पुलिस ने पहले की थी चार्जशीट पेश
सूदखोरी, वसूली और ब्लैकमेलिंग के मामले में फरार हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के खिलाफ पुरानी बस्ती पुलिस ने तोमर परिवार पर बड़ी कार्रवाई की थी. पुलिस ने इस मामले में 2 हजार 222 पन्नों की पहली चार्जशीट अदालत में पेश की थी. पुलिस का आरोप था कि तोमर परिवार की बहू शुभ्रा सिंह और भावना सिंह सूदखोरी की कंपनी चला रही थीं.
रायपुर में तोमर बंधुओं के खिलाफ पेश की गई 2 हजार 222 पन्नों की चार्जशीट में कुल 5 आरोपियों के नाम शामिल थे. इनमें तोमर बंधुओं को फरार बताया गया था. वहीं शुभ्रा सिंह और भावना सिंह पर सूदखोरी की कंपनी चलाने का आरोप लगाया गया था.
