Bilaspur High Court News: मस्तूरी में 28 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 6 बजे तामेश सिंह के ऑफिस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. इस हमले में धनेंद्र सिंह (राजू सिंह) और चंद्रकांत सिंह को गोलियां लगी थीं. जांच में यह बात सामने आई कि नितेश सिंह, चंद्रकांत सिंह, राजू सिंह, तामेश सिंह और अन्य लोगों की हत्या करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी.
Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में महिलाओं के आरक्षित पदों पर पुरुषों की भर्ती को गैरकानूनी ठहराया है.
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठता विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी की वरिष्ठता विज्ञापन जारी होने की तिथि से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक नियुक्ति की तिथि से तय की जाएगी.
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कृषि शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता से जुड़े मामले में अभ्यर्थियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने 20 अगस्त 2026 को 65 अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया. […]
महिला योगा शिक्षिका की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सचिव, गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.
Bilaspur News: बुजुर्ग माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.
मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की. जस्टिस रमेश सिन्हा ने छात्र को नीट की दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए आदेश दिया है. इसके साथ ही जेल प्रशासन को परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल समेत जरूरी चीजें उपबल्ध करवाने का आदेश दिया है.
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्कूलों में पोस्टिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है. छत्तीसगढ़ में शिक्षिका की पसंद के स्कूल में पोस्टिंग होगी.
CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में की गई सब-इंजीनियर (सिविल) भर्ती में हुई गंभीर अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाते हुए 67 उप अभियंताओं की नियुक्तियों को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया है.
CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अहम फैसले में पिता द्वारा बेटे की हत्या के मामले में बड़ा संशोधन करते हुए आरोपी को हत्या (धारा 302) के बजाय गैर-इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-1) का दोषी ठहराया है.