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CG Coal Scam: कोयला घोटाला मामले में सूर्यकांत के फरार ड्राइवर को हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

CG Coal Scam

कोयला घोटाला

CG Coal Scam: छत्तीसगढ़ में चर्चित कोयला घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी नारायण साहू को बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है. नारायण साहू, सूर्यकांत तिवारी का ड्राइवर है, जो अभी फरार चल रहा है.

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति के होते हैं और ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय सामान्य अपराधों से अलग दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका हो और जो लंबे समय से फरार चल रहा हो, वह अग्रिम जमानत जैसी असाधारण राहत का हकदार नहीं हो सकता.

कौन है नारायण साहू?

यह मामला एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर में दर्ज अपराध से संबंधित है, जिसमें आरोपी के खिलाफ धारा 420, 120-बी, 384 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7ए और 12 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

कैसे हुआ कोयला घोटाला?

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