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CG News: आंगनबाड़ी में क्यों था DJ का सामान? 3 साल की बच्ची की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब

CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलाससपुर की 3 साल की मुस्कान की मौत के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने बच्ची की मौत को बेहद गंभीर मामला बताया. कोर्ट ने सवाल उठाते हुए बिलासपुर कलेक्टर से व्यक्तिगत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि आगे ऐसा कुछ कोर्ट की नजर में आया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे. जानें पूरा मामला-

कोर्ट ने तीखे अंदाज में सवाल उठाया

CG हाई कोर्ट ने बिलासपुर के तालापारा घोड़ादाना स्कूल परिसर हादसे को स्वत: संज्ञान में लेते हुए शुक्रवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने तीन साल की बच्ची की मौत को बेहद गंभीर मामला बताया. कोर्ट ने तीखे अंदाज में सवाल उठाया कि आंगनबाड़ी परिसर में डीजे का सामान क्यों रखा गया? क्या वहां नाच-गाना होता है? इस पर शासन की ओर से बताया गया कि एक आंगनबाड़ी कर्मचारी का रिश्तेदार डीजे संचालक है और उसी का सामान वहां रखा गया था.

अदालत ने कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

चीफ जस्टिस ने इस जवाब पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मासूम की मौत हुई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. अदालत ने कलेक्टर बिलासपुर से व्यक्तिगत जवाब-तलब कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. साथ ही यह भी पूछा है कि पीड़ित परिवार को अब तक क्या मुआवजा और सहायता दी गई. कोर्ट ने साफ कहा कि हमारी नजर में आया तो किसी को नहीं छोड़ेंगे. मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी.

यह है पूरा मामला

14 अगस्त की सुबह करीब 11:15 बजे तीन साल की मुस्कान महिलांगे तालापारा घोड़ादाना स्कूल परिसर में बने आंगनबाड़ी के आसपास में बच्चों के साथ खेल रही थी. इस दौरान डीजे संचालक रोहित देवांगन द्वारा लापरवाही से दीवार पर टिकाकर रखे गए लोहे के पाइपों में से एक अचानक उसके सिर पर गिर गया. गंभीर चोट लगने पर उसे जिला अस्पताल और फिर सिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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लापरवाही से हुआ हादसा

पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि यह हादसा पूरी तरह लापरवाही से हुआ है. पुलिस ने आरोपित डीजे संचालक रोहित देवांगन और उसके सहयोगियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है. रोहित स्कूल चौकीदार का पोता है और परिसर के भीतर ही सामान रखता था.

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