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CG News: हाई कोर्ट ने अस्पष्ट याचिका पर जताई नाराजगी, लगाया 2000 का जुर्माना

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

CG High Court: बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अस्पष्ट याचिकाओं पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट और अधूरी याचिकाओं से अदालत का समय बर्बाद होता है. वहीं, मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माने की राशि मानसिक रूप से दिव्यता बालिकाओं के विद्यालय को देने का आदेश दिया.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बार फिर उन याचिकाकर्ताओं को चेतावनी दी है, जो अस्पष्ट और अधूरी प्रार्थनाओं के साथ अदालत का समय बर्बाद करते हैं. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत का कीमती समय व्यर्थ जाता है और यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है.

अदालत ने याचिकाकर्ता हीरालाल सक्सेना (निवासी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) की अंतरिम राहत संबंधी अर्जी को अस्पष्ट और अधूरी बताते हुए खारिज कर दी तथा 2000 का जुर्माना लगाया है.

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FIR की कार्रवाई पर रोक की मांग थी

याचिकाकर्ता ने पुलिस थाना खम्हारडीह, रायपुर में दर्ज एफआइआर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए आपराधिक रिट याचिका दायर की थी. हालांकि, अदालत ने कहा कि आवेदन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता क्या राहत चाहता है केवल एफआइआर की कार्रवाई रोकने की बात कही गई, परंतु जबरन कार्रवाई रोकने या संरक्षणात्मक आदेश की स्पष्ट मांग नहीं की गई.

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