CG News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. इस मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. आरोपी अनबर ढेबर और अनिल टुटेजा को कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई है. इससे पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने मामला सुरक्षित रख लिया था.
सिंगल बेंच ने की सुनवाई
शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर के साथ-साथ यश पुरोहित, नितेश पुरोहित और दीपेंद्र को जमानत मिली है. सभी के खिलाफ ACB/EOW के केस खिलाफ याचिकाएं लगाई गई थीं. हाई कोर्ट के अरविंद कुमार वर्मा ने जमानत को मंजूरी दी. फिलहाल दोनों आरोपियों ढेबर और टुटेजा को जेल में ही रहना होगा.
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले यह कथित शराब घोटाला सामने आया था. इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया था कि यह स्कैम पूरे 3200 करोड़ रुपये का है. इसके साथ ही इसमें छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता और अफसरों के शामिल होने की भी बात की थी. इस मामले में अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा को आरोपी बनाया गया था. पहले इस घोटाले के बारे में अनुमान लगाया गया था कि ये करीब 2200 करोड़ का स्कैम है. जब EOW की चार्जशीट पेश की गई तो पता चला कि ये पूरा मामला 3200 करोड़ का है.
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समय IAS रहे अनिल टुटेजा पर आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनबर ढेबर के साथ मिलकर सिंडिकेट चलाने का आरोप है. अनवर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं. बताया जा रहा है कि साल 2019 में शराब की हर पेटी पर 75 रुपये और बाद के सालों में 100 रुपये तक वसूले गए थे. डिस्टलरी संचालकों से कमीशन कमाने, नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों पर बेचने और कम एरिया में शराब की सप्लाई कर ज्यादा पैसे कमाने का मामला सामने आया था.
