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Chhattisgarh में मछली पकड़ना पड़ेगा महंगा, सरकार ने 15 अगस्त तक लगाई रोक, उल्लंघन करने पर होगी जेल

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मछली पकड़ने वाले

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मत्स्य विभाग द्वारा वर्षा ऋतु में मछलियों की प्रजनन के लिए संरक्षण देने के लिए जिले की तालाबों, जल स्त्रोतों, नदी-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदीयों और जलाशयों में 16 जून से 15 अगस्त तक ”बंद ऋतु (क्लोज सीजन)“ के रूप में किया गया है. जिसके चलते सरकार ने प्रदेश में मछली पकड़ने पर रोक लगाई है.

मछली पकड़ने पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी जेल

जिसमें 15 अगस्त 2025 तक मछली पकड़ने पर पूरा प्रतिबंध रहेगा. इन नियमों का उल्लंघन करने पर एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रूपये का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ होने का प्रावधान है.

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जलाशयों में हो रहे मछली पालन पर नहीं होगा लागू

यह नियम जलाशयों में हो रहे मछली पालन पर लागू नहीं होगा. अन्य प्रदेशों से मछली आयात कर विक्रय करने में शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है, तथापि ऐसी मछली के परिवहन-विक्रय दौरान मछली आयात संबंधी पर्याप्त साक्ष्य अवश्य रखें। जिस राज्य से मछली आयात की गई है, उस राज्य के मछली पालन विभाग द्वारा लागू नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

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