Vistaar NEWS

CG News: बिना मान्यता के चल रहे प्ले स्कूलों पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- नियम बनाएं और तय समय सीमा बताएं

CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में बिना मान्यता संचालित हो रहे प्ले स्कूल और प्री-प्राइमरी स्कूलों के मामले में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि, सरकार इस मामले को हल्के में न लें.

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव व्यक्तिगत हलफनामा पेश करें और यह बताएं कि अब तक क्या कार्रवाई की गई और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे.

अदालत की कार्यवाही को हल्के में ना लें अफसर – हाई कोर्ट

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सचिव के बजाय संयुक्त सचिव का हलफनामा पेश किया गया. सरकार ने तर्क दिया कि सचिव राज्य से बाहर होने के कारण संयुक्त सचिव ने हलफनामा दाखिल किया है. इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी को अदालत की कार्यवाही को हल्के में लेने की अनुमति नहीं है. यदि भविष्य में किसी अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने से छूट चाहिए तो अलग से आवेदन देना अनिवार्य होगा, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी.

Exit mobile version