Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. दुर्ग पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है. छावनी थाना पुलिस और STF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंप-2 क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को पकड़ा है. इस गिरफ्तारी के बाद डिप्टी सीएम और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी आया है. उन्होंने जनता से ऐसी जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की है.
दुर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी
दुर्ग पुलिस ने और STF ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंप-2 क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को पकड़ा है. दोनों पिछले 6-7 महीनों से इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे, जबकि वे पिछले 10-12 वर्षों से भारत में अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे थे.
CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार पुरुष ने खुद को मोहम्मद अली शेख बताया, लेकिन जांच में उसका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रौब हुसैन निवासी जिला जेस्सोर, बांग्लादेश पाया गया. वह 2012 में भारत-बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर भारत आया था. उसने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक महिला से विवाह कर फर्जी नाम से भारतीय दस्तावेज बनवा लिए थे.
बांग्लादेशी पासपोर्ट- पहचान पत्र बरामद
उन्होंने आगे बताया कि महिला ने खुद को साथी शेख बताया, जबकि उसका असली नाम साथी खातून है. वह भी जेस्सोर, बांग्लादेश की रहने वाली है और 2014 में अवैध रूप से भारत में घुसी थी. वह पिछले 7-8 महीनों से कैंप-2 क्षेत्र में रह रही थी. दोनों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, और अन्य मूल दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान
अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी गिरफ्तार होने पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा- ‘अनेक अपराधी मिले हैं मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक अपराधी हैं. प्रावधानों के अंतर्गत काम हो रहा है इसमें और मेहनत करने की जरूरत है. मैं आमजन से अपील करता हूं कि जहां जिसकों कोई भी जानकारी मिलती है वे जानकारी उपलब्ध कराएं.’
#WATCH रायपुर (छत्तीसगढ़): अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी गिरफ्तार होने पर छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, "अनेक अपराधी मिले हैं मैं स्वीकार करता हूं कि जितने मिले हैं उससे अधिक अपराधी हैं। प्रावधानों के अंतर्गत काम हो रहा है इसमें और मेहनत करने की जरूरत है। मैं आमजन से… pic.twitter.com/WWE5WvhTaI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 4, 2025
दोनों के खिलाफ केस दर्ज
दोनों के खिलाफ बीएनएस अधिनियम 2023, विदेशी नागरिक अधिनियम 1986, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है. दुर्ग जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई के लिए एसटीएफ सक्रिय रूप से कार्यरत है.
