Vistaar NEWS

CG News: पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का झुठा केस दर्ज करवाना मानसिक क्रूरता – हाई कोर्ट

CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है, कि पति और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस दर्ज कराना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है. जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने धमतरी फैमिली कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए पति की तलाक की अर्जी को स्वीकार कर ली है.

क्या है पूरा मामला?

दहेज प्रताड़ना का झुठा केस दर्ज करवाना मानसिक क्रूरता – हाई कोर्ट

पति ने फैमिली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि पति और उसके बुजुर्ग परिजनों ने 5 साल तक आपराधिक मुकदमे का सामना किया. गिरफ्तारी की आशंका और समाज में प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचना पति के लिए गंभीर मानसिक आघात जैसा है. कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को झूठे आरोपों के कारण मुकदमे से गुजरना पड़ता है और वह अंततः बरी हो जाता है, तो यह नहीं माना जा सकता कि उसके साथ क्रूरता नहीं हुई.

Exit mobile version