Bilaspur Job Fraud: जब रविकांत ने पैसे लौटाने की मांग की तो आरोपी टालमटोल करने लगे और बाद में संपर्क भी तोड़ दिया. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
छात्रों का कहना है कि लगातार भर्तियों के रद्द होने से उनकी उम्मीदें टूट रही हैं और भविष्य अंधकार में जा रहा है. छात्रों ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और जमकर नारेबाजी की.
Bilaspur:युवतियां गरबा आउटफिट पहनकर कार्यक्रम सहित मेकओवर का प्रमोशन कर रही हैं. पर हैरानी कि बात तो यह है कि, वीडियो में युवतियां पिस्टल तानती नजर आ रहीं हैं. यहीं नहीं, युवतियां सिगरेट का छल्ला उड़ाते भी देखी जा रही हैं
CG News Pangolin Found in Korba: पहले ग्रामीणों में डर था कि कहीं पैंगोलिन काटेगा तो नहीं, पर बाद में ग्रामीणों ने पैंगोलिन को दुलारा. यह जानवर खास बनावट और शर्मीले अंदाज के लिए जाना जाता है.
Bilaspur Wife Death: दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद से ही पति और ससुराल वालों ने बहू को से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे. परिजनों ने यह भी बताया कि, पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और मायके से एक लाख रुपए लाने का दबाव बनाता था.
Bilaspur: याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर के 13 जून 2022 के आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें उनका कहना था कि 3 नवंबर 1978 को उनके खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया था. कार्रवाई से पहले न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया और न ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई
CG News: आयोग के फैसले पर यादव के वकील कबीर कलवानी ने कहा कि आयोग ने उन्हें दोषी ठहराकर अपनी वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है. बकौल वकील आयोग ने सिफारिश करने वाली के बजाय फैसला सुनाने वाली संस्था के तहत का किया.
Bilaspur Central Jail: बिलासपुर सेंट्रल जेल से इस तरह के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं. कुछ महीने पहले जेल के अंदर एक कैदी के मोबाइल पर बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ था. उस वीडियो में कैदी बैरक के अंदर आराम से मोबाइल पर बात करता नजर आया था.
Bilaspur News: बिल में आई रकम मांगने पर युवती बौखला गई, और चिल्लाते चिल्लाते बाहर जाने लगी. रोके जाने पर उसने कर्मचारी अंजना के बाल पकड़ लिए और उससे मारपीट भी की. इतनी ही नहीं आरोप यह भी है कि, युवती ने वॉशरूम का शीशा और गमले तोड़ दिए.
CG News: हुए कोर्ट ने कहा कि केवल पत्नी द्वारा मोटा-सांवला कहने को तलाक के लिए आवश्यक क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि तलाक के लिए क्रूरता और परित्याग जैसे आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं.