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अननैचुरल सेक्स के दौरान पत्नी की मौत, High Court ने कहा- पति का जबरन यौन संबंध बनाना अपराध नहीं

Chhattisgarh News

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

 

CG News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि किसी बालिग पत्नी के साथ सहमति के साथ या फिर उसके बिना यौन संबंध बनाने के लिए पति पर रेप या अप्राकृतिक संबंध का आरोप नहीं लगाया जा सकता है. सेक्सुअल रिलेशन बनाना या अप्राकृतिक संबंध में पत्नी की सहमति जरूरी नहीं है.

पति का जबरन यौन संबंध बनाना अपराध नहीं – हाई कोर्ट

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सोमवार को अननेचुरल सेक्स के मामले में अहम फैसला सुनाया. जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्सुअल रिलेशन बनाना या अप्राकृतिक संबंध में पत्नी की सहमति जरूरी नहीं है. वहीं उन्होंने एक शख्स पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया. इसके साथ ही आरोपी को आईपीसी की धारा 376, 377 और 304 से बरी कर दिया और जेल से उसकी फौरन उसकी रिहाई का आदेश दिया.

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अननेचुरल सेक्स के दौरान पत्नी की मौत, आरोपी रिहा

यह मामला 11 दिसंबर 2017 का है. जब एक शख्स पर अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था.  हालांकि, बाद में महिला की मौत हो गई थी. लेकिन डॉक्टरों ने पुष्टि की थी कि महिला की मौत पेरिटोनिटिस और Rectal Perforation की वजह से हुई थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने पति को 10 साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उसे बरी कर दिया कि शादी के बाद होने वाले सेक्सुअल रिलेशन रेप की श्रेणी में नहीं आते. अगर पत्नी की उम्र 15 ज्यादा हो.

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