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Birth Certificate: छत्तीसगढ़ में अब ऑनलाइन ही बनेंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र, ऐसे करें आवेदन

Birth- Death certificate new rules

जन्‍म-मृत्‍यू प्रमाण पत्र

Birth-Death Certificate: छत्तीसगढ़ में जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. राज्‍य में बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों केवल ऑनलाइन ही बनाए जा सकेंगे. इसे बनाने की ऑफलाइन व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी गई है. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार ने संशोधित ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है.

केंद्र सरकार के इस नियम को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है. नए नियम के तहत इन प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. रायपुर समेत राज्य के सभी जिलों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना ही अनिवार्य किया गया है.

जन्‍म प्रमाणित करने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी

नए नियमों के अनुसार, अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों की जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही एकमात्र मान्य दस्तावेज माना गया है. हालांकि, इस तारीख से पहले जन्मे बच्चों के लिए अन्य वैकल्पिक दस्तावेज भी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य किए गए हैं.

ऐसे करें जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

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मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए ये है प्रोसेस

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