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I Love You कहना, हाथ पकड़ना, महिला की मर्यादा का उल्लंघन – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

CG High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा एक महिला का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए “I Love You” कहना उसकी मर्यादा का उल्लंघन है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लड़की के साथ खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में किसी युवा लड़के का ऐसा व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है.

I Love You कहना, हाथ पकड़ना, महिला की मर्यादा का उल्लंघन – हाई कोर्ट

जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी उस व्यक्ति की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे थे, जो घटना के समय 19 साल का था. पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे खींचने और कथित तौर पर स्कूल से लौटते समय “आई लव यू” कहने के आरोप में उसे आईपीसी और पॉक्सो की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा सुनाई गई थी.

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हाई कोर्ट ने आरोपी की सजा की कम

रायगढ़ जिले के भूदेवपुर थाना में 28 नवंबर 2019 को स्कूल से लौट रही छात्रा हुई थी छेड़छाड़ का शिकार, रायगढ़ के फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपी को सुनाई थी दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा, हाई कोर्ट में लगा मामला लगा तो लड़की की उम्र साबित नहीं होने पर हाई कोर्ट ने आरोपी को 1 साल की सजा दी है.

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