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झारखंड शराब घोटाला मामले में अनिल टुटेजा को राहत, हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अग्रिम जमानत

Jharkhand Liquor Scam

अनिल टुटेजा

Jharkhand liquor scam: झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की कड़ी हिदायत दी है.

यह आदेश सिंगल बेंच द्वारा पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर टुटेजा को सशर्त अग्रिम जमानत दी जा रही है. मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था.

क्या है पूरा मामला?

इन शर्तों के साथ मिली जमानत

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