CG News: स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज, वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को झटका

Chhattisgarh High Court Verdict: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार कराए जाने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट का कहना है कि अभी तक आदेश के लागू होने का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है.
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School Mantra Petition Dismissed: छत्तीसगढ़ के स्कूलों में मंत्रोच्चार कराए जाने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगाई गई याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बिलासपुर हाईकोर्ट का कहना है कि अभी तक आदेश के लागू होने का कोई ठोस प्रमाण रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया गया है. हालांकि कोर्ट ने सबूत के साथ दोबारा लगाने की छूट दी है.

स्कूलों में मंत्रोच्चार के खिलाफ याचिका खारिज

दरअसल, इस मामले में पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी ने याचिका लगाई थी. याचिका में राज्य शासन के आदेश को संविधान का उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डॉ. अमीर खान के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि अभी यह साबित नहीं हुआ है कि स्कूलों में इस आदेश का पालन शुरू हो चुका है। ऐसे में फिलहाल राहत देने का आधार नहीं बनता.

हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में किसी स्कूल में इस आदेश के पालन के ठोस साक्ष्य, जैसे वीडियो या अन्य दस्तावेज, सामने आते हैं तो वे उन्हें रिकॉर्ड के साथ नई याचिका दायर कर सकते हैं.

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इस फैसले के बाद फिलहाल स्कूलों में मंत्रोच्चार के मुद्दे पर राज्य शासन के आदेश को लेकर कानूनी चुनौती टल गई है, लेकिन भविष्य में आदेश के अमल के सबूत सामने आने पर मामला फिर कोर्ट पहुंच सकता है.

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