CG News: री NEET एग्जाम को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है. कोर्ट ने रायपुर की जेल में बंद एक छात्र को परीक्षा में बैठने को लेकर अनुमति दी है. इसको लेकर हाई कोर्ट ने जेल अधीक्षक और रायपुर पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं. रायपुर सेंट्रेल जेल में बंद छात्र के एग्जाम देने की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
छात्र ने लगाई थी अग्रिम जमानत याचिका
पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है. यहां एक युवक को पुलिस ने आपराधिक कृत्य के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद आरोपी को रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद किया गया था. लेकिन आरोपी का कहना था कि वह नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था. इसलिए उसे री-नीट एग्जाम में शामिल होने दिया जाए. जिसके बाद आरोपी के वकील की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. ये याचिका अग्रिम जमानत के लिए थी.
मामले की सुनवाई खुद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने की. जस्टिस रमेश सिन्हा ने छात्र को नीट की दोबारा परीक्षा में शामिल होने के लिए आदेश दिया है. इसके साथ ही जेल प्रशासन को परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल समेत जरूरी चीजें उपबल्ध करवाने का आदेश दिया है.
10 ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच
नीट परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 10 ट्रेनों में 40 एक्स्ट्रा कोच लगाने का फैसला किया है. ये 21 जून को संचालित ट्रेनों में लगाए जाएंगे. रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि री नीट परीक्षा को देखते हुए छात्रों की काफी भीड़ होगी. भीड़ को मैनेज करने के लिए ट्रेनों में अतिरिक्त कोचों को जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही रेलवे ने कहा है कि सभी यात्रियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है. परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी समय पर पहुंचे.
ये भी पढ़ें: CG के स्कूलों में मंत्रजाप पर सियासत, कांग्रेस बोली- RSS की शाखा बनाने की कोशिश; CM बोले- देशभक्त बनेंगे
