CG News: छत्तीसगढ़ में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के अध्ययन अवकाश पर लगाई गई शर्तों को हाई कोर्ट ने सही माना है. इसमें अग्रिम वेतन वृद्धि न देने और सर्विस संबन्धी बॉन्ड शामिल है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने माना कि शर्तें कानूनी रूप से उचित थीं और सरकारी नीति के अनुरूप थी.
अग्रिम वेतन वृद्धि न देने और सर्विस बॉन्ड भरवाना सही – हाई कोर्ट
हालांकि, कोर्ट ने अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने वाली शर्त को खारिज कर दिया, इसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन पाया. आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉ रविचंद्र मेश्राम को 2018 में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के दौरान शासन द्वारा नियुक्त किया गया था. उन्हें डिग्री पूरी करने के लिए अध्ययन अवकाश दिया गया. इसके लिए राज्य शासन ने कई शर्तें लगाईं, जिनमें दो अग्रिम वेतन वृद्धि से वंचित करना और पांच साल तक सेवा करने के लिए एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता शामिल थी. डॉ. मेश्राम ने इन शर्तों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि वे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 2010 के तहत अधिकृत नहीं हैं.
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हाई कोर्ट ने इन शर्तों को माना सही
अपीलकर्ता की ओर से वकील ने तर्क दिया कि शर्तें अनुचित रूप से कठोर थीं और बिना किसी कानूनी आधार के लगाई गई थी. उन्होंने तर्क दिया कि सीजी सिविल सेवा (छुट्टी) नियम बॉन्ड लगाने या वेतन वृद्धि से इनकार करने को अधिकृत नहीं करते. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शर्तें भेदभावपूर्ण थीं, क्योंकि अन्य विभागों में समान कर्मचारियों को इस तरह के प्रतिबंधों के बिना अध्ययन अवकाश दिया गया था. इसके अतिरिक्त, डॉ. मेश्राम ने दावा किया कि उन्हें दबाव में शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था. राज्य की ओर से वकील ने तर्क दिया कि शर्तें सरकारी नीति के अनुरूप थी. राज्य ने चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश और सेवा प्रतिबद्धता के मद्देनजर बॉन्ड को उचित ठहराया. शासन ने यह तर्क भी दिया कि डॉ. मेश्राम ने अपनी नियुक्ति के समय अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी नहीं की थी, जबकि अन्य डॉक्टरों को नियुक्ति के समय उन्नत योग्यता रखने के लिए वेतन वृद्धि मिली थी.
कोर्ट ने बॉन्ड की आवश्यकता पर विचार करते हुए पाया कि अध्ययन अवकाश लेने वाले चिकित्सा अधिकारियों के लिए बॉन्ड लगाना उचित और न्याय संगत था. न्यायालय ने कहा कि राज्य ने अपने चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण में पर्याप्त संसाधनों का निवेश किया था और बदले में सेवा प्रतिबद्धता की आवश्यकता एक वैध नीतिगत उद्देश्य था. बॉन्ड ने सुनिश्चित किया कि शिक्षा देने के लिए किया गया राज्य का निवेश बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जनता की सेवा करेंगे. अग्रिम वेतन वृद्धि से इनकार करने पर कोर्ट ने माना कि यह शर्त भी उचित थी, क्योंकि राज्य की नीति केवल उन अधिकारियों को वेतन वृद्धि प्रदान करती है जिन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा पूरी कर ली थी. डॉ. मेश्राम ने नियुक्ति के समय अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी, और इसलिए वे उन अधिकारियों के समान लाभ का दावा नहीं कर सकते थे जिन्होंने पहले ही अपनी योग्यता प्राप्त कर ली थी.