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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन पर फिलहाल लगी रोक

Chhattisgarh High Court (File Photo)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट(File Photo)

Police Constable Promotion Stayed: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में चल रही पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी तरह का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा. मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच में हुई. कोर्ट ने यह अंतरिम राहत 72 से अधिक आरक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दी है. मामले की अगली सुनवाई अब 15 जून को निर्धारित की गई है.

क्या है पूरा मामला?

1 जून को जारी होनी थी फाइनल फिट लिस्ट

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि यदि तत्काल हस्तक्षेप नहीं होता तो 1 जून 2026 को अंतिम फिट लिस्ट जारी कर दी जाती. इससे उन आरक्षकों को नुकसान होता जो लंबे समय से एक ही जिले में सेवा दे रहे हैं. वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र को याचिका में चुनौती नहीं दी गई है. सरकार ने यह भी कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, कई याचिकाकर्ताओं के नाम भी फिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

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हाई कोर्ट ने माना मामला सेवा नियमों से जुड़ा है

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रथम दृष्टया माना कि मामला सेवा नियमों के पालन से जुड़ा हुआ है. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि विभागीय पदोन्नति समिति अपनी प्रक्रिया जारी रख सकती है, लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना अंतिम प्रमोशन आदेश जारी नहीं किए जाएंगे.

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