CG News: बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड के पास महुआ होटल की खरीदी-बिक्री कर भवन ढहाने के बाद टुकड़ों में बेचने और निस्तारी नाले पर कब्जा करने पर जनहित याचिका दायर की गई है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
होटल खरीद-बिक्री के मामले में हाइकोर्ट ने निगम आयुक्त को दिया नोटिस
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की है. सिंधी कालोनी निवासी शंकर लाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पुराना बस स्टैंड चौक पर शहर के बड़े निस्तारी नाला पर अवैध कब्जा किया जा रहा है. याचिका में बताया गया कि पुराना बस स्टैंड के पास बिना डायवर्सन के कृषि भूमि पर होटल महुआ का निर्माण किया गया था. बाद में उक्त भवन को 56 करोड़ में बेचा गया. इसके बाद इसे तोड़कर टुकड़ों में जमीन बेची जा रही है. इसके साथ ही यहां पर बहने वाले बड़े निस्तारी नाले पर कब्जा किया जा रहा है. इस संबंध में अगस्त 2024 में खबरें प्रकाशित हुई. इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं हुई है.
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सोमवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद कलेक्टर, निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. याचिका में राज्य शासन, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर, तहसीलदार, भूमि स्वामी प्रदीप बजाज सहित 15 लोगों को पक्षकार बनाया गया है.