CG News: राजनांदगांव में मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

CG News: आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा, तो यह भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा.
CG News Chhattisgarh Election Commission

मतगणना के दौरान शांति बनाए रखने के आदेश

मनोज सिंह

CG News: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 4 जून 2024 को मतगणना कार्य संपन्न किया जाएगा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  संजय अग्रवाल द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, खुखरी, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा. कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा.

यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है. यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है. यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा दिव्यांगता होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक है.

राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतगणना स्थल, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट), जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी, न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी. राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को दिया जायेगा तथा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा.

कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति राजनांदगांव राजस्व जिला अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा व जुलूस के लिए उपयोग करेगा. राजनांदगांव राजस्व जिले में किसी भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल द्वारा बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी व तहसीलदार की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार, विजय जुलूस कार्यक्रम एवं वक्तव्य का उद्घोष हेतु नहीं करेगा. आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा, तो यह भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं है. यह एकपक्षीय आदेश पारित किया जाता है. आदेश 5 जून 2024 तक के लिए जिले में प्रभावशील रहेगा.

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