CG News: राज्य शासन ने हाई कोर्ट को बताया है कि स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थलों से अब 100 मीटर दूर शराब दुकानें रहेंगी. इसके पहले 50 मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोलने का नियम था जिसे बदल दिया गया है. इसके बाद भी कहीं शिकायत है तो सख्ती और कार्रवाई की जाएगी. नियमों और प्रावधानों के आधार पर ही शराब और चखना दुकान संचालित होंगी. हाईवे से कम से कम 500 मीटर से अधिक दूर पर शराब दुकान लगाने के निर्देश का भी पालन कराया जा रहा है. शासन के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने याचिका निराकृत कर दी. हाई कोर्ट ने स्कूल,कालेज, धार्मिक स्थलों समेत खेल मैदान और अस्पताल के आस-पास संचालित शराब दुकानों पर प्रकाशित खबरों को स्वतः संज्ञान लिया था.
जस्टिस रमेश सिन्हा ने दिया था आदेश
जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए राज्य शासन और जिला प्रशासन को जवाब देने कहा था. उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 65 से अधिक देशी-विदेशी मदिरा दुकान शासन द्वारा संचालित की जा रहीं हैं. स्कूल, कालेज, धार्मिक स्थलों समेत अस्पतालों के आस-पास संचालित सरकारी शराब दुकानों का विरोध किया जा रहा है. समय समय पर ऐसे स्थानों पर संचालित दुकानों को हटाए जाने की मांग होती रही है. आबकारी विभाग समेत कलेक्टर प्रशासन को आवेदन भी किया गया. फिर भी जनता की मांग को अनसुना किया जा रहा था.
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