Chhattisgarh News: देशभर में आज से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने पर दुर्ग ज़िले के सेक्टर 6 स्थित कंट्रोल रूम में नया कानून की जानकारी के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग, एसपी जितेंद्र शुक्ला, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और स्कूल के बच्चे सहित आला गणमान्य मौजूद थे.
नए कानूनों को लेकर कार्यक्रम का हुआ आयोजन
भिलाई स्थित सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में आज नया कानून को लेकर दुर्ग पुलिस द्वारा नवीन भारती आपराधिक कानून उत्सव मनाया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग शहर विधायक जितेंद्र यादव मौजूद हुए. वहीं जिले के सभी थानों पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई. थाना परिसर में रंगोली बनाई गई. वहीं एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई से नया कानून पारित हो गया है, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि जिस भाव से सरकार न्याय दिलाने के लिए लगा है, सरल, सहज, निष्पक्ष रूप में पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा.
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आज जिले में आज नया कानून को लेकर एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होगी. दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की शुरुआत होने वाली है. देश में 150 वर्ष पहले के अंग्रेजों के कानून को बदलकर न ए भारत का कानून लागू हुआ है. नए कानून में जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर का प्रावधान ऐसा किया गया है कि व्यक्ति कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकता है. वो तीन दिन में आ जाता है तो उसकी एफआईआर हो जाएगी. वह कहां है उसकी उपस्थिति मायने नहीं रखती. जिस पीड़ित के साथ घटना घटित हुई है तो उसे 90 दिन में उसकी डिटेल बताना है. उसका केस किस स्थिति में है. पीड़िता का मेडिकल और रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा 7 दिन में देना जरूरी है.
सरकार ने कई धाराओं में किया बदलाव – रिकेश सेन
वहीं विधायक रिकेश सेन ने कहा कि आज से नया कानून लागू हुआ है, पहले भारतीय दंड संहिता अब न्याय संहिता में परिवर्तित हो गया. सरकार ने कई धाराओं को परिवर्तित किया है. सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जितने भी कानून बदले गए हैं,सब राष्ट्रीय और देश हित के लिए है.
दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून भारतीयों को दबाने का कानून था उसकी शारीरीकृत के लिए भारत सरकार द्वारा नया कानून पारित किया गया है सभी लोगों को न्याय मिल सके.