Chhattisgarh News: बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बसों के मनमाने किराए पर चिंता व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और परिवहन विभाग को शपथपत्र के साथ जवाब देने कहा है. कोर्ट ने सभी रूट के बस किराए की जानकारी, बसों में सुविधा, डिस्प्ले बोर्ड आदि की व्यवस्था है या नहीं यह बताने को कहा है. प्रकरण की अगली सुनवाई सितंबर में रखी गई है.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली और सिटी बस शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है. कोर्ट ने ई-सिटी बस शहरों में शुरू करने के साथ ही बसों के परिचालन व्यवस्था में सुधार की जरूरत भी बताई है. बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बस संचालक मनमाना और दोगुना-तिगुना तक किराया वसूल रहे हैं. शासन और परिवहन विभाग का इस पर नियंत्रण नहीं है, न ही किराया निर्धारण किया गया है.
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परिवहन विभाग की अनदेखी का नतीजा
बिलासपुर जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों में सड़क मार्ग पर चलने वाले लोगों को काफी तकलीफ हो रही है. कोरोना के दौर के बाद से एक यात्री गाड़ियों में किराए का सफल लोगों को भुगतना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा दिक्कत कोटा क्षेत्र में हो रही है. जहां बिलासपुर रतनपुर रोड बंद है. इस रोड पर सिर्फ वह गाड़ियां चल पा रही है, जो छोटी है जबकि बस और बाकी बड़ी गाड़ियां बंद पड़ी है, क्योंकि एक सड़क के बंद होने से लगभग 50 से अधिक गांव मुख्यालय से कट चुके हैं और यही कारण है कि यहां की समस्याएं बढ़ती जा रही है. प्रशासन कोटा रतनपुर में सड़क के उसे पेंच को तैयार करवाने पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ही लोगों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है और दूसरे रूट से घूम कर जाना पड़ रहा है.