Chhattisgarh: बिलासपुर हाई कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका की खारिज, कोयला घोटाले में हैं जेल में बंद

Chhattisgarh: बिलासपुर हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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निलंबित आईएएस रानू साहू

Chhattisgarh: बिलासपुर हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 7 जनवरी को मामले की सुनवाई हुई इसके बाद कोर्ट में यह फैसला दिया है. गौरतलब है कि आईएएस रानू कोयला घोटाले में जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ ईडी ने भी कुछ तथ्यात्मक सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं जिसके बाद उनके खिलाफ FIR के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा है.

रानू साहू की जमानत याचिका खारिज

दरअसल रानू साहू को पिछले साल 22 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था. कार्यवाही की शुरुआत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की थी. इस दौरान सबसे पहले रानू साहू के शासकीय आवास पर छापा पड़ा. इसके बाद उनके निजी आवास में छापामार कार्रवाई हुई. कोरबा कलेक्टर रहते हुए रानू साहू के ऊपर कोल केवी कंपनी के साथ-साथ गांठ करने का आरोप लगा है.

ईडी ने इन लोगों को बनाया है आरोपी

छत्तीसगढ़ के बहु चर्चित कोयला घोटाले मामले में ईडी की टीम ने आईएएस अधिकारी रानू साहू, निखिल चंद्राकर, विधायक देवेंद्र यादव, आईएएस ऑफिसर समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, माइनिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर एसएस नाग सूर्यकांत तिवारी को आरोपी बनाया है. इसके साथ ही कुछ और लोग आरोपी बने हैं. साथ ही कुछ कांग्रेसी नेताओं से भी पूछताछ जारी है.

 540 करोड रूपए का कोयला घोटाला

गौरतलब है कि ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 540 करोड रुपए का कोयला घोटाला हुआ है. इस दौरान कोल परिवहन में प्रति टन 25 रुपए वसूलने की बात सामने आई है. इसके बाद ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में काम करने वाले अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है. इनमें घोटाले के मास्टरमाइंड के अलावा कई और लोग अभी जेल में है. जिनके खिलाफ केंद्र की जांच टीम में गड़बड़ी पकड़कर हाईकोर्ट के सामने पूरे मामले को रखा है.

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