Chhattisgarh News: पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने जिला बालोद, बेमेतरा और दुर्ग के पुलिस अधीक्षकों के लिए सड़क दुर्घटना रोकने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमे अनाधिकृत रूप से मालवाहक वाहनों में सवारी लेकर चलने से लेकर व शराब पीकर वाहन चलाने, सड़क के किनारे बिना सूचना दिए रोड में गाड़ी खड़ी करने से होने वाली दुर्घटनाओं में रोक लगाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये.
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दुर्ग आईजी ने सड़क दुर्घटना रोकने जारी किया दिशा-निर्देश
बता दें कि कवर्धा के थाना कुकदूर में बीते दिनों थाना बेमेतरा अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर कठिया गांव के पास सड़क किनारे खड़ी माजदा वाहन से पिकअप वाहन द्वारा पीछे से टक्कर मारने पर बहुत से लोगों की मौत व कई लोग घायल हुए थे. ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज के द्वारा सड़क दुर्घटना में नियंत्रण लाये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में दुर्ग रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए, जिसमे इस संबंध में मालवाहक व पिकअप वाहन स्वामियों की बैठक लेकर समझाईश दें कि मालवाहकों का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट नियमों के अनुरूप करें. मालवाहकों के उपयोग में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें. इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर पर्याप्त अंकुश लगाये जाने हेतु यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें.