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Chhattisgarh: बिलासपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं के कारोबार का किया खुलासा

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मेडिकल स्टोर में हुई जांच

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है. पिछले 5 महीने में 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दावों के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है और इनमें 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. किसी मेडिकल स्टोर ने बिना डॉक्टर के पर्ची के कोडिंग सिरप और दूसरी नशीली दवाएं बेच दी है, तो किसी ने अलग-अलग तरह से नियम तोड़े हैं. यही वजह है कि 25 मेडिकल स्टोर पर यह कार्यवाही की गई है. खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले का कहना है उनका और पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा किसी भी तरह से बिलासपुर में यह अवैध गतिविधि नहीं चलने देंगे.

जानिए किन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई

बिलासपुर जिले में जिन मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें महामाया मेडिकल स्टोर भूमि मेडिकल स्टोर सहारा मेडिकल स्टोर प्रतीक मेडिकल स्टोर अनंत मेडिकल स्टोर आरती मेडिकल स्टोर वेदांत मेडिकल स्टोर तिवारी मेडिकल स्टोर पवन मेडिकल स्टोर शामिल है. इनके खिलाफ 10 से 15 दिन का लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही की गई है. ड्रग विभाग में पहले दौर में यह बता दिया है की आने वाले दिनों में यदि दोबारा नशीली दवाई बेचते पकड़े गए तो लाइसेंस सस्पेंड नहीं सीधे बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी और दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा.

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सबसे ज्यादा अल्प्राजोलम और कोडिंग बेचते पकड़े गए

ड्रग विभाग ने नशीली दावों को लेकर एक क्रांतिकारी तय की है जिनमें अल्प्राजोलम कोडीन और दूसरी दावों को शामिल किया गया है, यह ऐसी दवाएं हैं, जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिक सकती फिर भी मेडिकल स्टोरी ने धड़ल्ले से बेच रहे है, और यही वजह है कि ड्रग विभाग ने इस तरह की कार्यवाही इतने बड़े स्तर पर पहली बार बिलासपुर में की है.

आगे भी होगी कार्यवाही गेंदले

बिलासपुर के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले का कहना है, बिलासपुर के मेडिकल स्टरों पर नशीली दावों का कारोबार नहीं चलने देंगे किसी भी तरह से शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई निश्चित है इसीलिए ही सभी मेडिकल स्टोर को दावों का दस्तावेज संरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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