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छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला, 11 अभ्यर्थियों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Chhattisgarh High Court

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

CG News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने CGPSC 2021 भर्ती मामले में बड़ा फैसला लिया है. 11 अभ्यर्थिय़ों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर ज्वॉइनिंग के लिए अनुमति दे दी है. इसके बाद राज्य सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिनके खिलाफ सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं.

60 दिनों में ज्वॉइनिंग के आदेश

उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को 60 दिनों के भीतर ज्वॉइनिंग के निर्देश दिए हैं. दरअसल, लंबे वक्त से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से कहा कि अब तक उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए है और ना ही किसी तरह के दस्तावेज पेश किए गए हैं.

कोर्ट ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ CBI अब तक चालान पेश नहीं कर पायी है और पर्याप्त सबूत भी नहीं है. ऐसे उम्मीदवारों को 60 दिनों के भीतर नियुक्ति दी जानी चाहिए. इस तरह 11 अभ्यर्थियों के लिए ज्वॉइनिंग के आदेश दिए गए हैं.

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क्या है पूरा मामला?

CGPSC 2021 भर्ती परीक्षा के जरिए 44 पदों पर डिप्टी कलेक्टर और DSP के लिए अभ्यर्थियों का चयन हुआ. चयन प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगने के बाद CBI को जांच सौंप दी गई. जांच की वजह से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रोक दिया था. इसी के बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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