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Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, धन शोधन मामले को किया रद्द, पूर्व IAS अनिल टुटेजा को राहत

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सुप्रीम कोर्ट(फाइल फोटो)

Chhattisgarh Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब छोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपियों को बड़ी राहत दी है. सोमवार, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले को रद्द कर दिया है.

जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत आईटी अधिनियम अपराध पर आधारित थी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के मुताबिक अपराध नहीं है.

छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश समेत कई आरोपी केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर है. इससे पहले जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था- “हमने ECIR (प्रवर्तन मामला सूची रिपोर्ट) और मामले में दर्ज प्राथमिकी को पढ़ा है. हमने पाया कि कोई अपराध नहीं किया गया और अपराध से धन अर्जित नहीं किया गया, इसलिए कोई धन शोधन नहीं हुआ. हम इस शिकायत को रद्द करेंगे.”

ईडी को नई ECIR दर्ज करने की छूट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी अभियोजन शिकायत ECIR 11 से उत्पन्न होने पर रद्द कर दी गई, चूंकि कोई विधेय अपराध नहीं था. उक्त शिकायत में अनिल टुटेजा, यश टुटेजा और करिश्मा ढेबर को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नई ECIR दर्ज करने की छूट दी गई.

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