Chhattisgarh: अंबिकापुर में अस्पतालों और नर्सिंग होम में पार्किंग नहीं, फिर भी दे दिया लाइसेंस, CMHO बोले- होगी कार्रवाई
Chhattisgarh News: अंबिकापुर में निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का नियमों को ताक पर रखकर संचालन किया जा रहा है. इन अस्पतालों और सेंटर्स में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की गाड़ियों के साथ अन्य वाहनों को खड़ी करने के लिए पार्किंग की ही व्यवस्था नहीं है.
अंबिकापुर में अस्पतालों और नर्सिंग होम में पार्किंग नहीं, फिर भी दे दिया लाइसेंस
इसके बाद भी इन्हें अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के संचालन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है, जबकि नियमों में साफ है कि शहर के भीतर ऐसे संस्थान को तब तक के लिए लाइसेंस या नगर निगम के द्वारा एनओसी नहीं दिया जाएगा. जब तक कि उनके द्वारा पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं की जाएगी और ऐसी स्थिति में अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बाहर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. जिससे सड़क हादसे हो रहे हैं, वहीं अस्पतालों में समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं जबकि नर्सिंग होम एक्ट के तहत भी पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित करने का नियम है.
CMHO बोले- होगी कार्रवाई
वहीं दूसरी तरफ समय-समय पर नर्सिंग होम एक्ट का पालन किया जा रहा है या नहीं इसका जायजा लेने के लिए नर्सिंग होम एक्ट समिति के पदाधिकारी को अस्पतालों में जाना होता है लेकिन उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है. बताया जाता है कि कई अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटर सहित लैब ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से साठगांठ कर नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस प्राप्त कर लिया है वहीं कई लाइसेंस प्राप्त करने की जुग्गत में लगे हुए हैं.
इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डा पी एस मार्को का कहना है कि अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर सहित लैब में पार्किंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है अगर इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे सेंटर्सव हॉस्पिटलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पार्किंग नहीं होने से सड़कों में जाम की स्थिति बनती है तो सड़क हादसे का भी खतरा बना रहता है.