Durg: दुर्ग जिले में करोड़ों रुपये की जमीन के सौदे को लेकर कांग्रेस नेत्री और भिलाई नगर निगम की एमआईसी सदस्य रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद्र सिंह और बेटे मानवचंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई पाटन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) न्यायालय के आदेश के बाद उतई पुलिस ने की है. मामले की शिकायत रायपुर निवासी बीपी सिंह ने निजी परिवाद के माध्यम से कोर्ट में की थी.
भिलाई निगम की पार्षद, पति और बेटे पर FIR
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि वर्ष 2024 में छांटा स्थित गिट्टी खदान और उससे लगी करीब 25 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपये में तय हुआ था. इस सौदे में एक चेन मशीन और दो हाइवा वाहन भी शामिल थे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सौदे के दौरान बताया गया कि 13 एकड़ जमीन आरोपियों के नाम है, जबकि 7 एकड़ दान की जमीन और 5 एकड़ सरकारी लीज की जमीन भी सौदे में शामिल कर दी गई.
बीपी सिंह का आरोप है कि दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि जमीन बेचने का दावा करने वाले वास्तविक मालिक नहीं थे. आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी इकरारनामा और अन्य दस्तावेज तैयार कर असली भू-स्वामियों की जगह दूसरे लोगों के हस्ताक्षर कराए और गलत जानकारी देकर करोड़ों रुपये का सौदा किया.
जमीन धोखाधड़ी से जुड़ा है मामले
शिकायत के अनुसार, सौदे के लिए कुल 4 करोड़ 39 लाख रुपये चेक के माध्यम से दिए गए। इनमें 2 करोड़ 90 लाख रुपये मानवचंद सिंह, 1 करोड़ रुपये रीता सिंह तथा शेष राशि रमेश चंद्र सिंह के खाते में जमा कराई गई. आरोप है कि भुगतान के बावजूद केवल 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, जबकि शेष जमीन का नामांतरण और अन्य शर्तें पूरी नहीं की गईं.
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कोर्ट ने प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला मानते हुए उतई पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही पुलिस को 15 दिनों के भीतर एफआईआर और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. पुलिस अब दस्तावेजों, बैंक लेनदेन और जमीन के स्वामित्व से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
