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CGMSC घोटाले के आरोपियों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों कि अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

CGMSC Scam

बिलासपुर हाईकोर्ट

CGMSC Scam: छत्तीसगढ़ के CGMSC घोटाले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

CGMSC घोटाले में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ के 600 करोड़ से ज्यादा के CGMSC घोटाला मामले हाईकोर्ट ने घोटाले के 4 आरोपी कंपनियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, इसमें मोक्षित कार्पोरेशन, रिकॉर्ड्स और मेडिकेयर सिस्टम, श्री शारदा इंडस्ट्रीज, सीबी कार्पोरेशन शामिल है.

कंपनियों के डायरेक्टर्स पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

जस्टिस सिन्हा की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ACB और EOW की प्रारंभिक जांच में इनकी भूमिका सामने आई है. वहीं जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद तमाम कंपनियों के डायरेक्टर्स पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. अभी तक इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है.

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क्या है CGMSC घोटाला?

बता दें कि छत्तीसगढ़ CGMSC घोटाले में अधिकारियों और कारोबारियों ने सरकार को 411 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया. IAS, IFS समेत अफसरों ने मिलीभगत कर सिर्फ 27 दिनों में 750 करोड़ रुपए की खरीदी कर ली. इस केस में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा EOW की रिमांड पर है.

सरकार ने मोक्षित कॉर्पोरेशन को किया ब्लैकलिस्ट

वहीं साय सरकार ने 411 करोड़ रुपये के CGMSC घोटाला मामले में दुर्ग स्थित मोक्षित कॉर्पोरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया. इसमें रिएजेंट और उपकरण खरीदी में घोटाला हुआ है.

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