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CG New Vehicle Rules: 15 अगस्त से बदल रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के नियम, जानें चालान और राहत से जुड़ी बातें

CG New Vehicle Rules

छत्तीसगढ़ में गाड़ियों से जुड़े नियमों में हुआ बदलाव

Drivers Get Thirty-Day Licence Relief: वाहन चलाने वालों के लिए 15 अगस्त से एक बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि इस तारीख से सड़क पर गाड़ी चलाने के कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के टहत इन बदलावों को लागू करने का सरकारी आदेश जारी कर दिया है. इसके लागू होते ही अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक चालान, इंश्योरेंस और सड़क हादसे में मिलने वाले मुआवजे से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव

नए नियमों के तहत गाड़ी चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में बड़ी राहत दी गई है, जिसके बाद अब लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी वह अगले 30 दिनों तक कानूनी रूप से मान्य रहेगा और पुलिस तुरंत उस पर कोई दंडात्मक कार्रवई नहीं कर सकेगी. इसके साथ ही अब आप अपना लाइसेंस खत्म होने से एक साल पहले ही उसके रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं और समय पर अप्लाई करने पर नया लाइसेंस पुरानी एक्सपायरी डेट से ही आगे बढ़ जाएगा.

गाड़ी की RC से जुड़े नियम बदले

वहीं दूसरी तरफ गाड़ी की आरसी (RC) रद्द होने या उससे जुड़े मामलों में जरूरी डॉक्युमेंट्स जमा करने की समयसीमा को भी 14 दिन से बढ़ाकर पूरे 30 दिन कर दिया गया है, जिससे वाहन मालिकों को कागजी कार्रवाई के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा समय मिल सकेगा.

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इन नियमों को जानना बहुत जरूरी

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