Non-veg Ban: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर यह है कि, धमतरी में 4 पर्वों पर मांस-मटन की दुकानों पर ताला लगेगा. जी हां, नगर निगम ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी किया है. त्योहारों के दौरान शहर में शांति और पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. वहीं, निगम प्रशासन ने सभी वार्डों के मांस-मटन विक्रेताओं को इसकी सूचना दे दी है.
किन पर्वों पर बंद रहेंगी दुकानें
नगर निगम द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, जन्माष्टमी पर 4 सितंबर को दुकानें बंद रहेंगी. जैन पर्युषण पर्व पर 7 और 14 सितंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी. गणेश चतुर्थी पर भी 14 सितंबर को मांस-मटन नहीं बिकेगा. निगम प्रशासन ने सभी वार्डों के मांस-मटन विक्रेताओं को इसकी सूचना दे दी है.
महापौर ने क्या कहा ?
महापौर रामू रोहरा ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. महापौर ने यह भी बताया, अगर कोई दुकानदार तय तिथियों पर दुकान खोलता है या चोरी-छिपे बिक्री करता पाया जाता है तो उसका पूरा मांस जब्त कर लिया जाएगा. साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्वों पर नगर में आस्था का माहौल रहता है, इसलिए सभी को नियमों का सम्मान करना होगा.
निगम आयुक्त ने भी सभी मांस-मटन विक्रेताओं को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों की टीम गठित कर दी है जो इन तीनों तिथियों पर शहर के मुख्य बाजार, हांडीपारा, रत्नाबांधा, सिहावा चौक और बस स्टैंड क्षेत्र में औचक निरीक्षण करेगी.
बता दें कि हर साल धमतरी नगर निगम धार्मिक पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाता है. इस बार 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 7 सितंबर को जैन पर्युषण पर्व का प्रमुख दिन और 14 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी के अवसर पर दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, व्यापारियों ने भी निगम के इस फैसले का सम्मान करने की बात कही है.
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