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CG News: मॉल में आने वालों से पार्किंग शुल्क नहीं ले सकते, आयोग ने कहा-यह गलत व्यापार है

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रायपुर

Raipur Mall Parking Fee: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां, उपभोक्ता आयोग ने पार्किंग शुल्क को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सड्डू के एक मॉल में आने वाले लोगों से पार्किंग शुल्क वसूलने को राज्य उपभोक्ता आयोग ने अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी माना है. आयोग ने मॉल प्रबंधन की अपील खारिज कर दी है. और जिला उपभोक्ता फोरम का आदेश बरकरार रखा है.

क्या है मामला ?

दरअसल, मॉल प्रबंधन ने जिला उपभोक्ता फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य आयोग में अपील की थी. फोरम ने मॉल को ग्राहकों से पार्किंग शुल्क न लेने और फ्री पार्किंग देने का आदेश दिया था. अब राज्य आयोग ने भी उसी आदेश को सही ठहराते हुए मॉल की अपील खारिज कर दी है.

45 दिन में राशि देने को कहा

बताते चलें कि, अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने 24 सितंबर को फैसला सुनाया है.आयोग ने मॉल प्रबंधन को शिकायत करने वाले ग्राहक को 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी के लिए और 5 हजार रुपये केस खर्च के तौर पर देने को कहा है. कुल 55 हजार रुपये 45 दिन के अंदर देने होंगे. अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो फैसले की तारीख से 7 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना पड़ेगा.

अलग से पार्किंग फीस लेना गलत

बता दें कि, आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मॉल पहले से ही दुकानदारों से एसी, लाइट, सुरक्षा और एस्केलेटर के मेंटेनेंस के नाम पर शुल्क लेता है. ऐसे में ग्राहकों से अलग से पार्किंग फीस लेना सही नहीं है. साथ ही बिना बताए फास्टैग से अपने आप पैसा काट लेना भी गलत तरीका है. मौके पर 10 मिनट की फ्री पार्किंग या गाड़ी छोड़ने की सुविधा को लेकर कोई बोर्ड तक नहीं लगा था, जो कि नियमों के खिलाफ है.

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