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बाबू खेमानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कोर्ट ने दिया 1.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश


रायपुर. ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप 3Stumps के जरिए सट्टा संचालित करने के मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले के मुख्य आरोपी बाबू खेमानी (Babu Khemani) उर्फ गुलशन की करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने दिया है. कुर्की के दायरे में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में स्थित कृषि भूमि, भूखंड, व्यावसायिक दुकान और बैंक में जमा राशि शामिल है. रायपुर पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था.

पुलिस के अनुसार, थाना गंज और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का खुलासा किया था. इस मामले में थाना गंज में अपराध क्रमांक 110/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था. मामले में मुख्य आरोपी सहित अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस पूर्व में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की सामग्री और वाहन भी जब्त कर चुकी है.

कॉल सेंटर और बैंक खातों से चल रहा था सट्टे का नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक, Babu Khemani उर्फ गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों के माध्यम से कॉल सेंटर, अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंक खातों का इस्तेमाल कर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का संचालन करता था. सट्टे से प्राप्त रकम अन्य लोगों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी और बाद में अलग-अलग माध्यमों से अपने खातों में स्थानांतरित की जाती थी. इस काम के बदले सहयोगियों को कमीशन दिया जाता था. मामले की वित्तीय जांच के दौरान आरोपियों के बैंक लेनदेन और संपत्तियों की पड़ताल कर अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिह्नित किया गया.

इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में 16 अक्टूबर 2026 को संपत्तियों की कुर्की का आदेश पारित किया. पुलिस के अनुसार, चिह्नित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है. कृषि भूमि-महासमुंद जिले के ग्राम अरंड में 1.78 लाख रुपए मूल्य की जमीन.

रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपए का भूखंड. रायपुर के जोरा पारा में 2.50 लाख रुपए का भूखंड. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में 74 लाख रुपए मूल्य की व्यावसायिक दुकान. बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपए की अंकित धनराशि. पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 1 करोड़ 42 लाख रुपए है.

संपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू

न्यायालय के आदेश के पालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र जारी किए गए हैं. इन पत्रों के माध्यम से संबंधित संपत्तियों के हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है. आगामी वैधानिक प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी पत्र भेजे गए हैं.

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, संगठित अपराध और अवैध आर्थिक गतिविधियों के मामलों में अब कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रखी जा रही है. अपराध से अर्जित धन और संपत्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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