Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही है. इस बीच शुक्रवार (12 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ ही न्यायालय ने मामले को बड़ी बेंच यानी तीन जजों की पीठ के पास भेज दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सत्य की जीत करार दिया है.
संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “झूठे केस लगाकर सच को कब तक कैद में रखोगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है. ईडी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने झूठा फंसाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है. तानाशाही मुर्दाबाद.”
झूठे केस लगाकर सच को कब तक क़ैद में रखोगे मोदी जी पूरा देश आपकी तानाशाही को देख रहा है।
ED कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट सब मानते हैं @ArvindKejriwal को ED ने झूठा फँसाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सत्य की जीत है।
“तानाशाही मुर्दाबाद”— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 12, 2024
ये भी पढ़ेंः केजरीवाल को SC से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे रिहा, जानें क्यों
उधर, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, “राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. इससे ये साबित हो गया है कि, शराब घोटाले की जांच पूरी तरह फर्जी है और ये बीजेपी का षड्यंत्र है. ये दिल्लीवालों के काम रोकने की बीजेपी की साजिश है. तभी जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को फर्जी केस में बिना सबूत जेल में डाल दिया.”
‘लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करे’
आतिशी ने कहा, “बीजेपी को पता था कि ईडी के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी इसलिए अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से सुनवाई से एक दिन पहले उन्हें गिरफ्तार करवा दिया.” उन्होंने आगे कहा, “मैं बीजेपी को कहना चाहूंगी कि अपना घमंड और अहंकार खत्म करे, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करे. क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं.” बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिली है, जबकि वो अभी सीबीआई की कस्टडी में हैं. ऐसे में अभी उनको जेल में ही रहना पड़ेगा.