Delhi Liquor Scam: गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई हुई. बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को तलब किया था. आज कोर्ट ने ED से सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे. इसके बाद ED के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे. इसके बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग
सीएम के वकीलों ने कोर्ट से दिल्ली सीएम के लिए दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की मांग की. केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. वहीं कोर्ट की ओर से पूछे जाने पर कि आपने समन का जवाब दिया है, इस पर सिंघवी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने हर समन का जवाब दिया है.
सीएम क्यों नहीं पेश हो रहे- कोर्ट
अक्टूबर से ही भेजे जा रहे समन को लेकर कोर्ट ने पूछा कि आप सीएम क्यों नहीं पेश हो रहे हैं. इस पर केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि यदि ED ने इतना इंतजार कर लिया है तो अब लोकसभा चुनाव तक भी कर लें, मैं सरकार का मुखर आलोचक हूं इसलिए मुझसे बदला लिया जा रहा. बता दें कि सीएम केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने ED का पक्ष रखा.
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जजों ने चैंबर में मंगवाई ईडी की फाइलें
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से भी पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ उनके पास क्या सबूत है? इस पर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘ED उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बुला रही है. उन्हें बुलाने के लिए जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत हैं. इस पर बेंच ने कहा, ‘यदि यह स्थिति है तो हमें सामग्री दिखाइए जिसके आधार पर आप बुला रहे हैं. तो हम देखना चाहते हैं कि क्या स्थित है.’ इसके बाद एएसजी ने सबूतों की गोपनियता की अपील की, जिस पर जजों ने चैंबर में ही ईडी की फाइलें मंगवा ली.
‘आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका’
जांच एजेंसी की फाइलों को देखने के बाद जब बेंच ने दोबारा सुनवाई शुरू की. इस दौरान कोर्ट ने एएसजी राजू से पूछा, ‘आपको गिरफ्तारी से किस चीज ने रोका. आप बार-बार समन क्यों भेज रहे हैं.’ इस पर राजू ने जवाब दिया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं. आप आइए जांच में शामिल हों. हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी. अब इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई होगी.
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ED को दो हफ्ते का मिला था समय
बता दें कि बुधवार, 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को तलब किया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर कोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था. वहीं सीएम केजरीवाल को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया और उनके वकीलों से भी पूछा कि सीएम ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? वह देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है?