Delhi Liquor Scam: बुधवार, 20 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को तलब किया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजे जाने पर कोर्ट ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. वहीं सीएम केजरीवाल को फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया और उनके वकीलों से भी पूछा कि सीएम ED के सामने पेश क्यों नहीं होते? वह देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है?
ED की टीम गिरफ्तार कर लेती है- मनु सिंघवी
सुरक्षा की मांग करते हुए सीएम के वकीलों ने कहा कि AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ED गिरफ्तार कर चुकी है. ED अब केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है. वह भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिलेगी तो वह पेश हो जाएंगे. कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि ED की टीम घर आती है और गिरफ्तार कर लेते हैं. संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे ही हुई. वहीं मनीष सिसोदिया को फोन पर बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
एसवी राजू ने रखा ED का पक्ष
बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने सुनवाई की. सीएम केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन ने ED का पक्ष रखा.
कब-कब सीएम केजरीवाल को जारी हुआ समन?
बता दें कि पिछले साल 2 नवंबर को ED ने सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए पहला समन जारी किया था. इसके बाद 21 दिसंबर को दूसरा समन जारी किया. इसके बाद साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी और 22 फरवरी, 3 मार्च और 17 मार्च को समन जारी किया है. बता दें कि सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया. वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि ED उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है.
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली थी जमानत
वहीं इससे पहले दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के उल्लंघन पर ED ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. ED की ओर से उनके खिलाफ दो शिकायतें की दर्ज कराई गई थी. इसके बाद वह शनिवार को कोर्ट में पेश हुए. इससे पहले की सुनवाई में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ जो भी केस हैं वह जमानती हैं और उन्हें 50 हजार रुपए के दो बॉन्ड्स पर जमानत दी.