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Swati Maliwal Case: ‘ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? ऐसे गुंडे को CM आवास में कौन रखता है…’ SC की बिभव कुमार पर सख्त टिप्पणी

Swati Maliwal Assault Case

बिभव कुमार और स्वाति मालीवाल (फाइल फोटो)

Swati Maliwal Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिभव कुमार को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से वे जेल में ही हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बिभव कुमार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ऐसा बर्ताव करते हुए शर्म नहीं आई. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे गुंडे को सीएम आवास में कौन रखता है?

 

बिभव कुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वाति मालीवाल थाने गई थीं लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई थीं. इसके तीन दिन के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था. सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई है, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की चीजें घटित हुईं, वे हैरान करने वाली हैं.

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए कहा, “क्या सीएम का बंगला निजी आवास है? ऐसे गुंडों को वहां कौन रखता है? क्या यह सही तरीका है? मालीवाल के रुकने के बोलने पर भी ये आदमी नहीं रुका. अगर मालीवाल को वहां रुकने का अधिकार नहीं था तो बतौर पूर्व सचिव आपको (बिभव कुमार) भी वहां रहने का अधिकार नहीं था. आप क्या दिखाना चाहते थे कि कोई गुंडा परिसर में घुस आया हो? आपको ऐसा करने में शर्म नहीं आई?” कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर बिभव कुमार की जमानत याचिका पर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.

स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पूर्व पीएस बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. स्वाति मालीवाल का आरोप था कि सीएम आवास में बिभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी.

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